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DOC-2025-008

विशिष्ट शिक्षकों के वेतन सरंक्षण (Pay Protection)

अधिसूचनाNotification14 October 2025

विशिष्ट शिक्षकों के वेतन सरंक्षण (Pay Protection) एवं तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) letter 2999

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बिहार सरकार शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों के वेतन सरंक्षण (Pay Protection) एवं तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) विभागीय अधिसूचना संख्या - 2460 दिनांक - 26/12/2023 के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन सरंक्षण (Pay Protection) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निम्नवत् है:- 1. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम 08 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन सरंक्षण का प्रावधान है। 2. इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा, जिसमें राज्य सरकार के प्रचलित दरों के अनुसार अन्य भत्ते यथा महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। 3. विशिष्ट शिक्षक के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार वर्ग I-V, वर्ग VI-VIII, वर्ग IX-X एवं वर्ग XI-XII के लिए मूल वेतन क्रमशः रूपये 25,000/- रूपये 28,000/-, रूपये 31,000/- एवं रूपये 32,000/- से प्रारंभ होता है। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जिनका वेतन उक्त मूल वेतन से अधिक होगा, उन्हें वर्गवार निर्धारित मूल वेतन के सापेक्ष फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा। 4. जिला स्तर पर वर्ग I-V, वर्ग VI-VIII, वर्ग IX-X एवं वर्ग XI-XII के ऐसे विशिष्ट शिक्षक, जिन्हें वेतन सरंक्षण का लाभ दिया जाना है, की सूची तैयार की जायेगी। 5. तत्पश्चात् उक्त सूची में संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष 01 जनवरी 2025 अथवा विद्यालय में योगदान की तिथि को स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्राप्त अंतिम मूल वेतन के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए विशिष्ट शिक्षक के वर्गवार पे-मैट्रिक्स के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जायेगा। सुलभ प्रसंग हेतु वर्गवार विशिष्ट शिक्षक का पे-मैट्रिक्स अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। 6. ऐसे विशिष्ट शिक्षक, जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ देय हो, का मूल वेतन (पे-प्रोटेक्शन के साथ) अगले तीन दिनों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं तत्संबंधी कार्यालय आदेश निर्गत किया जायेगा। तदनुरूप अक्टूबर, 2025 का वेतन का भुगतान जिला में उपलब्ध आवंटन से सुनिश्चित किया जायेगा। 7. जिला में आवंटन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा सकती है। 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मूल वेतन (पे-प्रोटेक्शन के साथ) निर्धारित करने के उपरांत HRMS पोर्टल पर Payroll Generation Maker के आई० डी० से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर Pay Dropdown के तहत New Entitlement के विकल्प को चुना जायेगा। 9. तत्पश्चात् Create Pay Entitlement पेज खुल जायेगा, जिसमें Head of Account (HoA), Service Type का चयन कर Search बटन को क्लिक करेंगे।

10. इस प्रक्रिया से उस कार्यालय के सभी कर्मचारियों / शिक्षकों की सूची प्रदर्शित हो जायेगी। तत्पश्चात् स्क्रीन के दायी ओर Select Option के तहत जिस भी विशिष्ट शिक्षक के मूल वेतन को Update किया जाना है, का चयन करेंगे। इस विकल्प के तहत एक साथ एक से अधिक शिक्षकों का चयन किया जा सकता है। 11. उक्त के उपरांत स्क्रीन के नीचे भाग में अवस्थित एक हरे रंग के बटन (Create Pay Entitlement) को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत उन सभी विशिष्ट शिक्षकों, जिसका चयन किया गया है, कि सूची प्रदशित हो जायेगी। 12. जिस विशिष्ट शिक्षक के Entitlement को Update किया जाना है, उसके नाम को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक का सैलरी संरचना (Pay Structure) स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे संशोधित किया जा सकता है। 13. इसके उपरांत मूल वेतन (Basic Pay) के समक्ष दिये गये ड्रापडाउन में नये मूल वेतन (पे-प्रोटेक्शन के साथ) का चयन कर Save बटन को क्लिक करेंगे। 14. तत्पश्चात् ऐसे सभी विशिष्ट शिक्षकों, जिनका मूल वेतन संशोधित किया गया है, को Checker एवं Approver द्वारा अपने-अपने लॉगिन आई० डी० से Approved किया जायेगा। 15. उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत HRMS पोर्टल के माध्यम से नये मूल वेतन (पे-प्रोटेक्शन के साथ) के आधार पर वेतन निकासी प्रारंभ की जा सकती है। सुलभ प्रसंग हेतु इस प्रक्रिया का HRMS यूजर मैनुअल अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है। उपरोक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए विशिष्ट शिक्षकों के अक्टूबर, 2025 का वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। ज्ञापांक:- 2999 पटना, दिनांक 14/10/2025 प्रतिलिपिः - सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी सम्बंधित शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग, पटना

1ली जनवरी 2025 को जिनका स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में वेतनवृद्धि देय है। अनुलग्नक:-1 विशिष्ट शिक्षक को दिनांक 01.01.2025 या उसके बाद के योगदान करने वाले शिक्षक का वेतन सरंक्षण के उपरान्त पे-मैट्रिक्स के अनुरूप मूल वेतन का निर्धारण । 1ली जुलाई 2025 को जिनका स्थानीय निकाय शिक्षकों के रूप में वेतनवृद्धि देय है वर्ग I-V वर्ग I-V क्र0 स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसम्बर का मूल वेतन स्थानीय निकाय शिक्षक | के रूप में 01 लीं जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतनवृद्धि के साथ मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे-मैट्रिक्स के अनुरूप निर्धारित मूल वेतन स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31 दिसम्बर का मूल वेतन स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 01 लीं जनवरी 2025 को प्राप्त होने वाले वेतनवृद्धि के साथ मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में पे-मैट्रिक्स के अनुरूप निर्धारित मूल वेतन 12 34 5 6 7 124190 2492025000 24190 24190 25000 2 249202567025750 24920 24920 25000 3 2567026450 26520 25670 25670 25750 4 2645027250 27320 2645026450 26520 5 27250 28070 28140 27250 27250 27320 6 28070 28920 289802807028070 28140 7 28920 29790 29850 2892028920 28980 8 29790 30690 3075029790 29790 29850 वर्ग VI-VIII वर्ग VI-VIII 127140 27960 28000 27140 27140 28000 2 27960 28800 2884027960 27960 28000 3 28800 29670 29700 28800 28800 28840 429670 3057030600 296702967029700 53057031490 31510 30570 3057030600 63149032440 3246031490 31490 31510 वर्ग IX-X वर्ग IX-X 1 27140 2796031000 2714027140 31000 2 27960 28800 3100027960 27960 31000 3 2880029670 31000 28800 28800 31000 4 29670 3057031000 29670 2967031000 53057031490 3193030570 30570 31000 6 31490 32440 32890 3149031490 31930 वर्ग XI-XII वर्ग XI-XII 28510 29370 32000 28510 28510 32000 2 29370 30260 32000 2937029370 32000 3 30260 31110 32000 30260 3026032000 4 3111032110 329603111031110 32000 5321103308033950 3211032110 32960 6 3308034080 3497033080 33080 33950