← आधिकारिक पत्र← Official Letters

DOC-2023-002

विद्यालयी_मदो_खातों_का_वित्तीय_प्रबंधन

अधिसूचनाNotification20 June 2023

विद्यालयी_मदो_खातों_का_वित्तीय_प्रबंधन 191

डाउनलोडDownload

“2 पत्रांक-..........! FL fo : बिहार सरकार 4 शिक्षा विभाग | - प्रेषक, BOBO पाठक, अपर मुख्य सचिव | सेवा में, सभी प्रधानाध्यापक, प्रारंभिक / मध्य / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिहार | दल पटना, eel विषय :- वित्तीय प्रबंधन के रख-रखाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश (Guideline) प्रेषित करने के संबंध में | महाशय, इस पत्र के साथ एक विस्तृत दिशा-निर्देश आपके लिए संलग्न किया जा रहा है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि प्रधानाध्यापक के रूप में आपको विद्यालय के प्रबंधन संचालन में क्या-क्या गतिविधियां करनी है, आपकी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां क्या हैं और उन वित्तीय, प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं । आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा-निर्देश को भली- Se समझ लें और किसी प्रकार की शंका होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करें। अनुलग्नकः-दिशा-निर्देश | विश्वासभाजन, 0, ) ih मुख्य सचिव | ECL : ee Refip— 227225 प्रतिलिपि--सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कृपया दिनांक 24.0720% से होने वाली संध्याकालीन विडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधानाध्यापक से इस दिशा- पर चर्चा करें और इस दिशा-निर्देश के बारे में यदि उनको कोई शंका को ar करें| अपर, सचिव, , बिहार, पटना | mis 20८ of पटना, Rie 23 प्रतिलिपिः-श्री सज्जन आर, निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. कृपया प्रधानाध्यापकों /शिक्षकों को जो प्रशिक्षण बिपार्ड अथवा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में करा रहे हैं उसमें एक कक्षा केवल इस दिशा-निर्देश को समझने के लिए रखे जाएं और अनिवार्यत: इस दिशा-निर्देश में एक कक्षा में चर्चा होनी चाहिए, जिसमें दिशा-निर्देश 0 पहलूओं को उन्हें समझाया जाए। इस दिशा-निर्देश को केवल प्रधानाध्यापक ही नहीं, अपितु शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी पढ़ाया जाय। कोई शंका होने पर श्री रवि शंकर, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (मो0-8544426) से किया जाय। सचिव, विभाग, बिहार, पटना | न...

cn 7 20 697 ः ज्ञापंक---“20/ She पटना, Reig 0 6972023 प्रतिलिपि-- अपर महानिदेशक, बिपार्ड, गया/अपर महानिदेशक, हज पटना को इस अनुरोध के

3 साथ प्रेषित कि प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण के हैदौरान यह दिशानिर्देश समझा दिया जाय। कोई शंका होने पर श्री रवि शंकर, अपर परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (सो0-6544426) से सम्पर्क जाय।

मुख्य सचिव, Ref विभाग, बिहार, | EVAnupam RaflLetter TET CR

मा बिहार सरकार Th and शिक्षा विभाग A सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों / प्रभारी, प्रधानाध्यापकों के लिए वित्तीय खातों का रख-रखाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश (Guidelines) | लिख कि os जब भी आप विद्यालय का प्रभार लें तो सबसे पहले आपका दायित्व यह होना चाहिए कि आप देख लें कि उक्त विद्यालय में कितने प्रकार के बैंक खाते खुले हुए हैं। इनमें कितनी राशि रखी हुई है और उस राशि से आप क्या काम कर सकते हैं। 4) यदि आप प्राथमिक /मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो सामान्यतः आपके विद्यालय में निम्न प्रकार के 03 खाते होंगे:-- (ं) समग्र शिक्षा का बैंक खाता । (if) मध्याहन भोजन योजना का बैंक खाता। (iii) बिहार सरकार का बैंक खाता | नोटः-यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना 8६0 को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया wimg | 2) यदि आप माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं तो आपके विद्यालय में निम्न प्रकार से 04 खाते हो सकते हैं:- () समग्र शिक्षा का बैंक खाता।| (ii) बिहार सरकार का बैंक खाता। (iii) विकास कोष हेतु बैंक खाता | (iv) छात्र कोष हेतु बैंक खाता। नोटः-यदि उपरोक्त के अतिरिक्त भी कोई खाता खुला हुआ है तो उसकी सूचना 8६0 को दी जाय और दिशा निर्देश प्राप्त किया जाए। 3) किस खाते का संचालन किस प्रकार करना है और उस खाते की राशि से किस प्रकार का कार्य कराया जाना है, का विवरण इस तालिका में दिया हुआ है| का नाम सकता है।| किस प्रकार करना है। किक जा = समय यह खाता दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में यथा:-प्रारंभिक तथा. इस खाते. को. Single शिक्षा का | माध्यमिक विद्यालय में होता है। इस खाते में 3 मुख्य मद होते | Nodal Account (समग्र बैंक खाता | हैं”- शिक्षा) कहा जाता है (क) समग्र विद्यालय अनुदान :- इसे Composite Grant के | [NAST Rw] | नाम से भी जाना जाता है। इस मद में अधिकतम राशि q0 हजार | इसके लिए कंप्यूटर की से लेकर | लाख रुपये की आती है। चूँकि राशि कम है, अतः | आवश्यकता होगी और इसे बहुत सावधानी से खर्च करना होता है। इस मद से आप | जिस भी व्यक्ति को कोई बडा निर्माण कार्य अथवा विद्यालय भवन की रंगाई-पुताई | आपको भुगतान करना है, आदि नहीं करा पायेंगे। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस मद | उसके लिए तय राशि का I से केवल आप स्कूल के पठन-पाठन की सामग्री यथा-चॉक,

ed, पंखा, डस्टर इत्यादि का भुगतान करें। साथ ही, शौचालय Print Payment Advice

E 'की सफाई प्रतिदिन कराने हेतु WR का भुगतान भी इस राशि (PPA) आपको. बनाना 3 से किया जाए। होगा। अतः स्वाभाविक है (ख) इस खाते का दूसरा अंश निर्माण कार्य हैः- इसमें आप | कि इसके लिए आपके भवन के निर्माण, भवन की मरम्मति, शौचालय निर्माण, शौचालय | विद्यालय में की मरम्मति, पेयजल, नल-जल की व्यवस्था अथवा नये चापाकल | कंप्यूटर प्रिंटर. होना TIA अथवा इसके मरम्मति इत्यादि का काम करा सकते हैं। | आवश्यक है। यदि आप (ग) विविध कार्य:- उपरोक्त दोनों गतिविधियों के अतिरिक्त | इस वित्तीय प्रणाली को अन्य प्रकार की गतिविधियां विद्यालय में होती हैं, जिसमें स्वयं नहीं चला सकते हैं खेल-कूद, वृक्षारोपण, विभिन्‍न प्रकार के प्रतियोगिताएँ एवं ऐसी | तो आपको एक कंप्यूटर रोचक गतिविधियाँ आप कर सकते हैं, जिससे छात्रों की रूचि तो | जानकार को भी रखना बनी ही रहे, साथ ही उन्हें कुछ अच्छी बात सीखने को मिले। इन | पड़ सकता है। विभाग गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्रखण्ड शिक्षा | प्रयास में है कि प्रत्येक पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर / प्रिंटर और

कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदान

किया जाए। जब तक ये

सुविधाएँ नहीं उपलब्ध

होती हैं, तब तक आप

नजदीक के इंटरनेट कैफे

में जाकर PPA बनवा

सकते हैं. या. Block

Resource Center

(BRC) # जाकर ये ppA

बनवा सकते हैं। प्रारंभिक

विद्यालय हेतु इंटरनेट

कैफे में जाने पर इस पर

होने वाले व्यय का

भुगतान आप इसी खाते

के Composite Grant

अंश से कर सकते हैं।

माध्यमिक विद्यालय इस

खर्च का वहन विकास

कोष/ छात्र कोष से कर

सकते. हैं।. प्रारंभिक

विद्यालय के लिए इस

खाते में 'मेकर'

प्रधानाध्यापक होते हैं एवं

| py ER /एप्रूवर' समिति के

: सचिव होते. हैं| माध्यमिक / उच्च 3 माध्यमिक विद्यालय के लिए इस खाते के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा नामित शिक्षक 'मेकर' होते हैं एवं AIR / एप्रूवर' प्रधानाध्यापक स्वयं होते हैं। YH हस्ताक्षर प्रणाली प्रारंभिक विद्यालय के मामले में जे पर... हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक णएवं विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव करेंगे। माध्यमिक विद्यालय में ??९# पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय के कोई एक शिक्षक, जिसे प्रधानाध्यापक ... प्राधिकृत करें।

2. | मध्याहुन | यह खाता कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के विद्यालय में ही a है। | इस खाते का संचालन भोजन इस खाता में उपलब्ध कराई गई राशि से विद्यालय में AE | भी समग्र शिक्षा खाते के योजना... | भोजन की व्यवस्था की जानी है। अनुसार ही होता है। इस का. बैंक | TART भोजन योजना के अंतर्गत आपको वर्ग । से 5 के लिए | खाते को Single Nodal

i खाता अधिकतम रुपये 5.45 (पाँच रुपये पैंतालीस पैसे), तथा वर्ग 6 से | Account (मध्याहन 8 के लिए अधिकतम रुपये 8.47 (आठ रुपये सतरह पैसे) प्रतिदिन | भोजन योजना) . कहा प्रति छात्र की दर से खर्च करना है। जाता है. [5४#-मध्याहन उदाहरण स्वरूप यदि प्रारंभिक विद्यालय में किसी तिथि को 67 | भोजन योजना] । वर्त्तमान छात्र उपस्थित हुए हैं तो उस तिथि को भोजन हेतु खर्च की इस | में इस खाते हेतु 'मेकर' प्रकार गणना करें:- प्रधानाध्यापक एवं छात्र की संख्या X प्रति बच्चा दर > व्यय होने वाली राशि “चेकर /एप्रूवर' FATE

67 X रुपये 545 = रुपये 365.5 भोजन योजना के प्रखंड

अर्थात, उस दिन मध्याइन भोजन का कुल खर्च रु0 365.45 हुआ । | साधन सेवी (BRP) होते

IE पूरे महीने की गणना इसी प्रकार करें और तद्नुसार vendor को | हैं किन्तु अब समरूपता पृ करें। लाने के उद्देश्य से 'मेकर'

कर प्रधानाध्यापक रहेंगे तथा 'चेकर/एप्रूवर' समिति के भ् सचिव होंगे। इस खाते के संचालन हेतु आप Block Resource Center (BRC) में जायें या नजदीक के इंटरनेट dH से सम्पर्क करें। किसी भी हालत में मध्याइन भोजन योजना के PPA पर हस्ताक्षर करने से पहले आप बाएं तरफ में दी हुई गणना के अनुसार देख लें कि जितने छात्रों ने खाना खाया हैं, PPA भी | ही छात्रों के लिए बनाया. गया है। यह खाता भी समग्र शिक्षा की भाँति संचालित होगा और PPA पर संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं सचिव का ENT | बिहार यह खाता प्रारंभिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय, दोनों में इस खाते का संचालन सरकार . | होता है। इस खाते में कभी-कभी ही राशि भेजी जाती है। प्रायः | परम्परागत तरीके से का. बैंक | यह खाता निष्क्रिय रहता है| किन्तु इसे बंद करना उचित नहीं | किया जायेगा. अथवा खाता होगा। इससे राशि खर्च करने हेतु विभाग से समय-समय पर | Bank Advice के माध्यम दिशानिर्देश अलग से दिया जायेगा। से किया जाता है। इसके संचालन में कंप्यूटर की आवश्यकता. नहीं है। इसमें भी संयुक्त हस्ताक्षर होगा। प्रारंभिक विद्यालय के. मामले. में. संयुक्त हस्ताक्षर... प्रधानाध्यापक एवं सचिव का होगा। माध्यमिक विद्यालय में संयुक्त हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक एवं किसी एक शिक्षक का होगा। 4 | विकास... | विकास कोष माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 42 | इस खाते का संचालन \ CE का | तक) में होता है। इस खाते से आप निम्नलिखित कार्य कर सकते | भी परम्परागत तरीके से बैंक, खाता |B चेक बुक अथवा Bank

I (कि) भवन का रख-रखाव इत्यादि । Advice . से. किया विद्यालय भवन का रख-रखाव, रंग-रोगन, शौचालय का निर्माण, | जायेगा।

% शौचालय का मरम्मति, शौचालय का 'रख-रखाव, पेयजल की | चेक संयुक्त हस्ताक्षर से सुविधा, बागवानी इत्यादि पर आप ये राशि खर्च कर सकते हैं। | किया जा सकेगा। एक रुपये 5 (पाँच) लाख तक की राशि की कोई योजना लेने हेतु | हस्ताक्षर... प्रधानाध्यापक आप स्वयं सक्षम होंगे (चाहे छात्रों का नामांकन कितना भी हो)। . | ८प्रभारी . प्रधानाध्यापक जब आप उपरोक्त संबंधी कोई काम करना चाहेंगे तो सबसे पहले का. होगा. और दूसरा इसका Estimate बनाना होगा ताकि ये पता चल सके कि | किसी भी अन्य शिक्षक उपरोक्त कार्य कराने के लिए कुल कितनी राशि लगेगी । आप | का... होगा, जिसे Estimate बनाने का काम BEP के कनीय अभियंता से करा सकते प्रधानाध्यापक .. प्राधिकृत हैं। इस Estimate का तकनीकी अनुमोदन 8£? के सहायक | करें। अभियंता द्वारा दिया जायेगा। Estimate बनने के समय आप कनीय अभियंता को. अनुरोध करें कि वे उतनी राशि का ही Estimate बनायें जितनी राशि आपके विकास कोष (एवं छात्र कोष) में उपलब्ध है।

Estimate बन जाने के बाद की प्रक्रिया:-यदि Estimate 5 लाख रुपये तक का है तो कार्य प्रारंम करने की स्वीकृति आप स्वयं दे सकते हैं। यह कार्य किस एजेंसी से किया जाना है, वह भी आप, स्वयं तय कर सकते हैं। आप चाहें तो यह काम 8६? के माध्यम से भी करा सकते हैं । यदि Estimate 5 लाख रुपये से अधिक का है तो आपको इसका अनुमोदन विद्यालय प्रबंधन समिति से लेना होगा। इस हेतु आप पत्र द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने हेतु अध्यक्ष से अनुरोध करें। यदि 5 दिन में बैठक आयोजित होकर उक्त योजना का अनुमोदन नहीं मिलता है तो आप ऐसी स्थिति में इस योजना का अनुमोदन जिला शिक्षा पदाधिकारी से सीधे ले सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर इस योजना को BEP अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा निगम से कराने हेतु अनुमोदन प्रदान करेंगे | (ख) विद्यालय के संचालन हेतु अन्य कार्यालय सामग्री, फर्नीचर, पंखा, Ted, WI, अखबार, मैगजीन इत्यादि इस मद से क्रय किया जा सकता है। (ग) यदि आपके विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कम्प्यूटर के शिक्षकों का अभाव है तो आप उन शिक्षकों को विभाग द्वारा तय मानदेय पर रखकर अध्यापन कार्य करा सकते हैं और उनका मानदेय का भुगतान इस कोष से किया जा सकता है। (घ) Ww, रात्रि प्रहरी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर का किराया, आधार मशीन का किराया, VC equipment का किराया इत्यादि का भुगतान आप विभाग द्वारा तय दर पर कर सकते हैं | | (ड़) IT उपस्कर तथा आधार मशीन एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग

न एक या दो कम्प्यूटर ऑपरेटर भी इस कोष से रख सकते है। कंप्यूटर ऑपरेटर आप I के दर पर अथवा विभाग द्वारा तय : दर (दोनों में से जो कम हो) पर रख सकते हैं । (7) इसके अतिरिक्त आप इस मद से अन्य किसी भी प्रकार का व्यय कर सकते हैं, जो स्कूल के संचालन में सहायता करे। जैसे, उपरोक्त सेवाओं के अतिरिक्त आप स्कूल में जेनरेटर की भी व्यवस्था कर सकते हैं। यदि विशेष आयोजन हो अथवा छात्रों की संख्या ज्यादा हो और कमरों की कमी हो तो आप ee, o, जेनरेटर आदि खरीद कर अथवा किराए पर लेकर यह व्यवस्था कर सकते हैं । छात्र कोष | आप इस कोष में वह सारे कार्य कर सकते हैं, जो विकास कोष -तथैव- का. बैंक | से किया जा सकता है। आप किसी आप किसी योजना की परिकल्पना खाता विकास कोष एवं छात्र कोष में जमा राशि को मिलाकर भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विकास कोष में 3 लाख रुपये हैं और छात्र कोष में 2 लाख रुपये हैं तो आप दोनों राशि को मिलाकर 5 लाख रुपये की कोई समेकित योजना अथवा मासिक करने का काम कर सकते हैं।

4) उपरोक्त तालिका एवं दिशानिर्देश के पीछे उद्देश्य यह है कि आपके विद्यालय में जो भी राशि पड़ी है, उसका इस्तेमाल हो। विकास कोष, छात्र कोष में लाखों रुपये जमा है, किन्तु कक्षाओं में बिजली का बल्व तक नहीं है। अतः स्पष्टतः यह प्रधानाध्यापक के स्तर पर निर्णय नहीं लेने की प्रवृत्ति का द्योतक है। आप प्रधानाध्यापकों से आशा की जाती है कि उक्त राशि का व्यय स्कूल के सफल संचालन में करेंगे। ऐसी स्थिति में आप पूछ सकते हैं कि उपरोक्त तालिका में यह तो अंकित कर दिया गया है कि किस खाते की राशि से क्या काम करना है, किन्तु उसकी प्रक्रिया नहीं दी गयी है, तो इस आशंका का समाधान भी इस प्रकार किया जाता है।

5) सामग्री क्रय करना अथवा सिविल वर्क हेतु प्रक्रिया:-

(क) यदि आप कोई सामग्री यथा-स्टेशनरी, कंप्यूटर, जेनरेटर या कोई .भी कार्यालय उपस्कर खरीदना चाहते हैं तो रु० 50 हजार तक की सामग्री आप तुरंत “off the shel” तरीके से कर सकते हैं | यानी कि आप किसी भी दुकान में जाएं और wo 50 हजार तक के सामान का क्रय कर लें। किन्तु इसकी पा४०ं0०6/रसीद जरूर ले of |

(ख) रु0 50 हजार से लेकर रु0 5 लाख तक की सामग्री /व्यय आप 3 कोटेशन प्राप्त करके कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको कोई बड़ा सामान खरीदना है तो आप बाजार में सर्वेक्षण कर 3 कोटेशन प्राप्त करें एवं जिसका सबसे कम दर है, उस दर पर उक्त सामान को खरीद सकते हैं। इस क्रय की भी ॥४0८6/रसीद अवश्य रखें |

(ग) आप विद्यालय में छोटे-मोटे Civil कार्यों के लिए भी यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। यानी कि आपके विद्यालय में कोई Civil कार्य (निर्माण कार्य) या पोचारा कराना है या किसी 'कमरे,/शौचालय का काम कराना चाहते हैं और यदि वह खर्च 0 5 लाख से कम का है तो आप 8६? के कनीय अभियंता से Estimate बनवाकर कम-से-कम किन्हीं 3 संवेदकों से कोटेशन लेकर कम दर अंकित करने वाले संवेदक से कार्य करा सकते हैं । इसके लिए आपको विद्यालय प्रबंध समिति के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप

9 रुपये 5 लाख से अधिक का यदि कोई कार्य है तो उसे आप विद्यालय प्रबंध समिति के समक्ष रखेंगे | यदि १5 दिनों के भीतर आपको अनुमति नहीं मिलती. है तो आप सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी से इसका : प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। रु0 5 लाख से अधिक काम कराने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करें, जो जिला पदाधिकारी से परामर्श कर तय करेंगे कि काम किस एजेंसी से कराना है। 6) Feeder Area में पड़ने वाले प्राथमिक /मध्य विद्यालयों की देख- भाल:- Area में पड़ने वाले प्राथमिक / मध्य विद्यालयों की देख-भालः-- रहती है, किन्तु प्रारंभिक विद्यालयों में इस तरह की न तो कोई राशि होती है न ही इस तरह की कोई व्यवस्था। अतः उपरोक्त काम यदि प्रारंभिक विद्यालय में कराना पड़ जाए तो इसमें यह समस्या आती है कि इसके लिए राशि कहां से आयेगी। इस संबंध में आपको भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का संदर्भ करते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की हैसियत से आप अन्य प्रारंभिक (प्राथमिक / मध्य) विद्यालयों में भी छात्र कोष एवं विकास कोष की राशि खर्च कर सकते हैं, जो प्रारंभिक विद्यालय आपके पोषक क्षेत्र (Feeder Area) में पड़ते हैं। Feeder Area, वह प्रारंभिक विद्यालय होते हैं, जहां के बच्चे कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा में दाखिला लेते हैं। आपको यदि छात्र BI / विद्यालय विकास कोष से प्रारंभिक विद्यालय का कोई काम कराना है, तो इस कार्य का अनुमोदन आप विद्यालय प्रबंध समिति से ले लें।

7) उपरोक्त का अध्ययन करने के बाद आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि केवल 2 खाते ही ऐसे हैं यथाः-समग्र शिक्षा का बैंक खाता एवं मध्याहन भोजन योजना का बैंक खाता, जिनके संचालन के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता होती है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के तहत बनायी गयी है। अतः आपको इसे समझना होगा और स्वयं चलाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। यदि आप स्वयं नहीं चला सकते हैं तो स्वयं तथा किसी शिक्षक को इंटरनेट कैफे भेजकर इसका संचालन करें। फिर भी बेहतर होगा कि आप SNA खाता स्वयं चलाना सीख of | किसी भी हालत में इन खातों का संचालन निजी व्यक्ति/वेंडर द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इन खातों के संचालन हेतु प्रक्रिया अनुलग्नक--4 में दी गई है।

8) इस दिशा निर्देश के निर्गत होने के पश्चात्‌ इससे 5 घित पूर्व में निर्गत सभी आदेश, निदेश,/ पत्र निरस्त समझे जायेंगे | i) 2 अपर मुख्य सचिव | ज्ञापांक = Toh पटना, Reig Amen प्रततिलिपि--सचिव, शिक्षा fm राज्य परियोजना निदेशक, BEPC/ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा /निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाद्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0/ निदेशक, मध्याहन भोजन . योजना, निदेशक, . प्रशासन / निदेशक, , 8 जन शिक्षा /निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण / निदेशक, SCERT/ विशेष , माध्यमिक शिक्षा. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित मुख्य a शिक्षा , पटना |

J A swim) fo पटना, दिनांक-- 972003 प्रतिलिपिः-सभी जिला पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप ge 4 शिक्षा पदाधिकारी,/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी /सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी /सभी / प्रभारी, प्रधानाध्यापक, > शिक्षा विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु | मुख्य सचिव शिक्षा , बिहार,

अनुलग्नक-+ तर! = . ND वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (erms) के तहत समग्र शिक्षा एवं मध्याहन भोजन वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (१5) के तहत समग्र शिक्षा एवं भोजन योजना के लिए व्यय की प्रक्रिया के लिए व्यय की प्रक्रिया दे नया भेन्डर / आपूर्तिकर्ता /सेवादाता का पंजीकरण करने की विधि: AS} / आपूर्तिकर्ता /सेवादाता का पंजीकरण करने की विधि:- Step :- PRY / लैपटॉप मोबाईल को खोलकर इंटरनेट से जोड़ना है। Step 2:- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (pemis) के portal https://pfms.nicin को खोलना होगा। Step 3:- सर्वप्रथम विद्यालय के Maker के द्वारा अपने User ID एवं Password से Login किया जायेगा | Step 4:- PFMS के Home Page TUR Master Section को Click किया जायेगा | Step 5:- Vendor Tab के अंतर्गत Add New को Click किया जायेगा | Step 6:- Vendor का नाम, पता, Mobile., Bank Details भरा जायेगा, तत्पश्चातृ Vendor Details को Save किया जायेगा। save करने के पश्चात्‌ Vendor का Creation सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा। 2] शुगतान आदेश तैयार करने की प्रक्रिया: आदेश तैयार करने की प्रक्रिया:-- क्रय किये जाने वाले सामग्री से संबंधित क्रयादेश तैयार किया जायेगा, जिसमें SRT का नाम, बैंक खाता संख्या, ॥5 Code एवं राशि का उल्लेख एवं आदेश देने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं आदेश संख्या तथा तिथि अंकित किया जायेगा | 3. बैंक एडमाईस तैयार करने की AR एडभाईस तैयार करने की विधि:-- मेकर के द्वारा किये जाने HR के द्वारा किये जाने वाला कार्य: JR PD द्वारा किये जाने वाला कार्य: अब? ::-.... कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईल को खोलकर इंटरनेट से जोड़ना है। Step 2:- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (prms) के portal https://pfms.nicin को खोलना होगा। Step 3:- विद्यालय के Maker के द्वारा अपने User ID एवं Password से PFMS के Portal https://pfms.nic.in पर TTR Login किया जायेगा | Step 4:- Expenditure Section में जाकर Add New को Click किया जायेगा | Step 5:- Scheme के कॉलम में समग्र शिक्षा के व्यय के लिए BRL37 Samagra Shiksha 3667 एवं मध्याहन भोजन योजना के लिए BR6-BR PRADHAN MANTRI POSHAN SHAKTI NIRMAN का चयन किया जायेगा | Step 6:- तत्पश्चात्‌ Vendor को Select करने के उपरान्त भुगतान से संबंधित आदेश एवं राशि को संगत (संबंधित) कॉलम में क्रयादेश संख्या एवं तिथि भरा जायेगा। A Ties इसके उपरांत PFS Portal से उस बजट योजना के तहत्‌ यथा समग्र शिक्षा एवं मध्याहन भोजन योजना के बजटीय शीर्ष/ गतिविधि /मद्‌ का चयन करेंगे, उदाहरण के लिए समग्र शिक्षा हेतु बजटीय शीर्ष / गतिविधि /मद्‌ में राशि व्यय

संबंधित ilet, Drinkin, किया जाना है, तो School Grant, असैनिक कार्य से sb fi bles samt water, Electrician, ACR, Ramp, Major Repair) FT == pr चयन भोजन योजना हेतु बजटीय शीर्ष -Cooking Cost/Egg/Seasonal Fruits को किया जायेगा ।

50608 :- पोर्टल के स्क्रीन पर अंकित Instrument Type में “g-payment Using Print Advice” Select कर Add बटन को Click किया जायेगा |

Step 9 :- Narration for Passbook अंकित किया STRAT |

steplo: TE भुगतान की जाने वाली राशि में कै से कोई कटौती किया जाना है, तो peduction कॉलम में दिये गये विकल्प में “ves” का चयन किया जायेगा अन्यथा “No” का चयन किया जायेगा |

Stepll- SUE प्रक्रियाओं के पश्चात्‌ Send for Approval बटन को Click कर भुगतान हेतु Approver (Checker) को अग्रसारित किया जायेगा |

a. चेकर /एप्रूवर के द्वारा किये जाने वाला कार्य — कार्य :--

Step l:- विद्यालय के Checker/Approver के द्वारा अपने User ID से PFMS के Portal http://pfms.nic.in पर Login किया जायेगा।

Step 2 :- Login के पश्चात्‌ Checker के द्वारा Expenditure Section में जाकर Send For Approval के लिए भेजे गए Data को खोलकर भुगतान की जाने वाली राशि, बैंक खाता संख्या, बजट मद एवं राशि की उपलब्धता इत्यादि का मिलान करने के पश्चात्‌ सही पाये जाने पर ही Data को Approve किया जायेगा। Data सही नहीं पाये जाने पर Reject बटन को Click किया जायेगा |

Step 3 :- Data Approve करने के पश्चात्‌ Print Payment Advice (PPA) Generate हो SR | तत्पश्चात्‌ Advice को Print किया जायेगा |

50604 :- Print किये TY Print Payment Advice (PPA) पर विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के अधिकृत हस्ताक्षरित के द्वारा मोहर के साथ हस्ताक्षर किया जायेगा, तत्पश्चात्‌ हस्ताक्षरित बैंक एडमाईस को संबंधित बैंक शाखा को निर्धारित समय-सीमा ger—t0 दिनों के अंदर हस्तगत कराया जायेगा। इसके पश्चात्‌ बैंक के द्वारा राशि संबंधित भेन्डर को भुगतान किया जायेगा |

महत्वपूर्ण सूचना / निदेश:-प्रधानाध्यापक /सचिव के द्वारा हर हाल में PFMS Portal के Password की गोपनीयता बरकरार रखी जायेगी एवं किसी भी परिस्थिति में Password को किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा। साथ ही इसके दुरूपयोग होने पर जवाबदेही तय कर आवश्यक प्रशासनिक / कानूनी कार्रवाई की जायेगी |