DOC-2025-007
विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में पत्रकार युट्यूबर प्रवेश वर्जित
विद्यालयों में अनधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में पत्रकार युट्यूबर प्रवेश वर्जित
RIG ।पथा गा प्नांक : छाएर0/:-380083/00न0//227/202/ ५०27 प्रेषक, श्री सुवोध कुमार चौधरी, निदेशक (प्रशारानी-राषहू-अपर fd, शिक्षा विभाग, fawn रोगा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, विहार | पटना, दिनांक : shol2y विषय : राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंघ में | HEIL / महाशय, * उपर्युक्त विषयक अंकित्त करना है कि विगत में यह देखा जा रहा है कि Ee आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों तथा विभिन्न उपकरण यथा- माईक, कैमरा आदि के साथ विद्यालय परिसर में जाकर वहाँ के शैक्षिक कस में व्यवधान उत्पनन कर सकते है। इससे छात्र/ छात्रा एवं शिक्षकों को सुरक्षा के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, इस तरह ।: हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठ्यचर्या / गतिविधि को बाधित कर सकते है । यह व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे 'पिद्यार्थियों का सर्वागीण विकास बाधित हो सकता है। अतः उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक ही press sriefing के लिए अधिकृत होंगे | अन्य कोई शिक्षक प्रेस को brief नहीं करेंगे | विश्वासभाजन, पटक पट (07 रे (सुबोध कुमार चौधरी) निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार ः ह QF Scanned with OKEN Scanner