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DOC-2026-011

आपसी वरियता संबंधित प्रश्नोत्तरी

अन्यOther12 January 2026

आपसी वरियता संबंधित प्रश्नोत्तरी letter 37 (FAQ)

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कर पत्रांक-4/ वि 44—4 / 2024 37 बिहार सरकार शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | | प्रेषक, । दिनेश कुमार, i सचिव, ही शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | ] सेवा में, न सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, sl पटना, दिनांक हु 2.०. विषय:-. राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने पर स्थानीय निकाय. fae, विशिष्ठ शिक्षकों td विद्यालय अध्यापकों की आपसी वरीयता एवं अन्य संकाओं के निराकरण हेतु प्रश्नोत्तर के सम्प्रेषण के संबंध में | महाशय, उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधान शिक्षक ,/ प्रधानाध्यापक के पद Rag रहने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक / प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु स्थानीय निकाय शिक्षेकों, विशिष्ठ शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों की आपसी वरीयता के संबंध में विभागीय स्तर से पूर्व में आदेश निर्गत किए गए हैं। उक्त पत्र के पश्चात्‌ भी विभिन्‍न शिक्षक संगठनों द्वारा वरीयता के संबंध में कतिपय पृच्छा की जा रही है। इस पत्र के साथ विभागीय स्तर पर तैयार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions) एवं उसका उत्तर सामग्री भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे | विश्वासभाजन, vd (दिनेश कुमार) सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | smaim_tt Rr १-4/2024 2 ) पटना, दिनांक !.2:...2.....2- 5 प्रतिलिपि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा /निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्थि प्रेषित । 74 सचिव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | 0 \ — Desktop/Secretary Letter (6) हे

/ - = सरकार शिक्षा विभाग स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता, विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण इत्यादि से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question — FAQ) WH. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक) के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदण्ड क्या है ? उत्तर: पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या i500 दिनांक 2207.209 द्वारा ही स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक) के आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। प्रश्न 2. विशिष्ट शिक्षक के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदण्ड क्या है ? उत्तर : बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 7 में विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निर्धारित करने का मापदण्ड प्रावधानित है। इसी के अनुरूप इनके आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है। प्रश्न 3... विद्यालय अध्यापक के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदण्ड क्या है ? उत्तर : _ बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 2023 के नियम +2 में वरीयता निर्धारित करने का मापदण्ड प्रावधानित है। इसी के अनुरूप इनके आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना | प्रश्न 4. क्या बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की | आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल (Re | लिस्ट) मे वरीयता क्रमांक के अनुरूप होगा ? | SR: हाँ। | प्रश्न 5. प्राथमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने | की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी = शिक्षक बनाया जा सकता है ? SR: नहीं। प्रश्न 6... उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधानाध्यापक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है ? उत्तर : . नहीं। aol

/ / / - EF 7. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक, जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक थे, की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की कालावधि की गणना की जा सकती है ? उत्तर: EI प्रश्न 8. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट शिक्षक, जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक थे, की कालावधि की गणना में | स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की कालावधि की गणना की जा सकती है ? | उत्तर: हाँ। | | प्रश्न 9. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक, जो | पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के पद । पर कार्यरत थे, की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं | विशिष्ट शिक्षक के कालावधि की गणना की जा सकती है? | उत्तर: Ef | प्रश्न {0. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक | (-५2, जो पूर्व में किसी अन्य वर्ग यथा वर्ग(6-8) के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा दोनों पद पर कार्यरत थे, की कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के | कालावधि की गणना की जा सकती है ? | SR: TE | | ।. प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक अथवा मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का 5 रिक्त रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक (-5) द्वारा पंचायत शिक्षामित्र के रूप iH गई सेवा की गणना कालावधि के निर्धारण में की जा सकती है? TW: नहीं। प्रश्न 42. मध्य विद्यालय एवं. माध्यमिक विद्यालय/ उच्च माध्यमिक विद्यालय में | प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में क्या fogs योग्यताधारी शिक्षक / विद्यालय अध्यापक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किये जा सकते हैं ? उत्तर: हाँ। aE मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में | प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति / नियुक्ति के लिए बी0एड0 की अर्ह्त्ता पद है। अतः प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु वैसे शिक्षक / विद्यालय अध्यापक पर ही विचार किया जा सकता है, जिनके नियुक्ति हेतु बी0एड0 की अर्ह्त्ता आवश्यक थी | ESE —

/ Ne ०. ~ ९. « है हके हे अल जज - PE 43. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक का पद Red जी की स्थिति में क्या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक /विद्यालय अध्यापक ही प्रभारी प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक घोषित किये जा सकते हैं ? SR: हाँ। वस्तुतः प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति के लिए प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अहर्त्ता अनिवार्य है। अतः प्रभारी प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु । वैसे शिक्षक / विद्यालय अध्यापक पर ही विचार किया जा सकता है, जिनके. | नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में fafa डिप्लोमा की अहर्त्ता आवश्यक थी। | प्रश्न 44. मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर केवल बी0एड0 अथवा... | प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक/ विद्यालय. | अध्यापक को ही प्रभारी प्रधान शिक्षक / प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता... | | | SW: हाँ। प्रश्न १5. प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद Red रहने पर केवल प्रारंभिक शिक्षा | | शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक/ विद्यालय अध्यापक को ही. | प्रभारी प्रधान शिक्षक घोषित किया जा सकता है। | | SW: हाँ। | प्रश्न t6. उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक, स्थानीय निकाय के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक चारों कोटि के शिक्षक पदस्थापित हों और प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हों, तो वरीय कौन होंगे? उत्तर : . वर्णित स्थिति में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक, जिनका संवर्ग मरणशील है, वरीय होंगे | प्रश्न 47. उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि विद्यालय अध्यापक ही पदस्थापित हों, और प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हों, तो वरीय कौन होंगे? उत्तर : _ विद्यालय अध्यापक (वर्ग 9-42) वरीय होंगे। यदि TRE 4, TRE 2 एवं TRE 3 के | आधार पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक (वर्ग 44-42 एक ही विद्यालय में । पदस्थापित होंगे तो TRE । के विद्यालय अध्यापक (वर्ग ।4-2) वरीय होंगे। | समान विषय के एक से अधिक विद्यालय अध्यापक (वर्ग -62) होने पर | वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के वरीयता के आधार पर निर्धारित होगा। अलग-अलग विषय के शिक्षक होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। उपर्युक्त दोनों स्थिति समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार जो पहले हो, वरीय होंगे । ¢ £ अल 3 B

A &~ B= 4g, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों (वर्ग 4—2) की सेवा 04 af - नहीं हुई है वहाँ वरीय (प्रभारी प्रधानाध्यापक) कैसे घोषित किया जाएगा ? उत्तर : _ पदस्थापित शिक्षक अन्तर्गत अन्तर वरीयता के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप वरीयता का निर्धारण करते हुए वरीय शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी घोषित किया जाएगा। | प्रश्न r0. विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत्‌ देय है ? | उत्तर: बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत्‌ विशिष्ट शिक्षकों को पूर्व वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है। इस हेतु विभागीय ज्ञापांक | | 2०99, दिनांक -4.40.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया. का निर्धारण किया । गया है। | प्रश्न 20. विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत्‌ देय है ? | उत्तर : _ बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत विशिष्ट... | | शिक्षकों को पूर्व वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है। इस हेतु विभागीय ज्ञापांक 2999, दिनांक-4.0.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया. का निर्धारण किया गया है। प्रश्न 2।. स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 0 जनवरी 2025 को वेतन वृद्धि के साथ वेतन संरक्षण का लाभ लेने वाले विशिष्ट शिक्षक, जिनका योगदान की तिथि of जनवरी 2025 ही हो, विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगली / प्रथम वेतन वृद्धि का | लाभ किस तिथि को देय होगा? |. उत्तर: वर्णित स्थिति में वेतन वृद्धि दिनांक 0। जनवरी 2026 को देय होगा। वस्तुतः | वेतन संरक्षण का लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि जिस तिथि | को देय था, विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी उसी तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा | हि 22. उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक का पदस्थापन नहीं रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु न्यूनतम अहर्त्ता कया होगी? उत्तर: af 090 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक | अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 08 वर्ष अध्यापन कार्य अनुभव होना... | चाहिए। इसी प्रकार, वर्ग 4-42 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 04 वर्ष अध्यापन | कार्य का अनुभव होना चाहिए। | प्रश्न 23. वर्ग 09—t0 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय Rly के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, के अध्यापन कार्य अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं? उत्तर: हाँ। | og

& oo 24. वर्ग -2 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, के अध्यापन कार्य अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं? उत्तर :. BI प्रश्न 25. मध्य विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतनादि अथवा अन्य भत्ता देय होगा? उत्तर :. नहीं । प्रश्न 26. प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतनादि अथवा अन्य भत्ता देय होगा? उत्तर :. नहीं | मे के ने न ने न के न के के नं प्र il | | | | 5