← आधिकारिक पत्र← Official Letters

DOC-2025-003

शिशु देखभाल से संबंधित मार्गनिदेश

अवकाशHoliday1 August 2025

शिशु देखभाल से संबंधित मार्गनिदेश

डाउनलोडDownload

aa cere, TE be Na कायलिय जिला डिक्षा सैदपुर, THER, पटना-80006 \% sig प्रेमबन्द पथ, सैदपुर, डी J 'डा० Ho जमाल मुस्तफा ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, Bek (स्थापना), पटना | सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी cd विद्यालय Au foxy BOS सभी प्रधान शिक्षक उच्च विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय «08: «02-58 जिला-पटना। घटना, दिनांक... QL से संबंधित विषयः- विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक/प्रघानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक को शिशु देख-माल की स्वीकृति सार्गनिदेश देने के संबंध में। कि लि ke उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि विगत वर्षों में सरकारी विद्यालयों में बहुत अधिक Ho bik plied की नियुक्ति हुई है, Rom svete often aly में हैं। बावजूद जिला कार्यालय को लगातार शिशु देख नाल CE जा आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और दूरमाष पर भी लगातार विधिवत अपकाश स्वीकृत हेतु एवं po AAR स्वीदृत / अनुशंसा रहा है। बिहार सेवा संहिता के नियम-2208 में अंकित है कि यह अवकाश विशेष परिस्थिति देव हैं! अगर न्यूनतम प्रभाव पढ़े किए जाने से सी भी समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि अवकाश की अवधि में go न ugh चर haf छात्र अधिकार- स्वरूप नहीं बल्कि मानवीय आधार पर विशेष परिस्थिति में = दे अवकाश की अनुशंसा किये विद्यालय एवं il ho see 42 dug रदद किया जा सकता हैं। तदालोक विशेष परिस्थिति में उक्त जाने हेतु निम्न त की गई है: ar 4... यह अवकाश बिहार सेवा संहिता ng cig sadly fee wr a w/w संतान न दशा में पालन- 2 : लिन अवधि 'के दौरान नहीं की जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में प्रमाणित साक्ष्य के उपलब्धता एवं मानवीय दी जायेगी। का

3. इस मकान हद a के साथ चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र/जन्म प्रमाण-पत्र/ बच्चे का

पहचान,/ संस्थान प्रधान की अनुशंसा एवं सेवा विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. इस अवकाश की अनुशंसा के पूर्व विद्यालय प्रधान एवं संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी उक्त विद्यालय में शैक्षणिक igh वैकल्पिक व्यवस्था करेगें, एवं विालय प्रधान यह सुनिश्चित करेगें कि वर्ग कक्ष के संचालन एवं परीक्षा संबंधित कार्य पर न्युनतम प्रभाव पड़े। ra

5. यह अवधि संबंधित शिक्षक, od के सेवा अवधि में 730 दिवस की निर्धारित सींभा के अंतर्गत समाहित मानी जांयेगी, जिसका संधारण विहित प्रपत्र में किया जायेगा। 6. यह अवकाश छूद्टी-लेखे में विकलित नहीं की जायेगी। 7. Tr एक कैलेडर वर्ष में तीन माह के लिए मंजुर किया जायेगा एवं तीन बार से ज्यादा विस्तारित नहीं किया जायेगा। 8... इस अवकाश का दावा अधिकारपूर्वक नहीं किया जायेगा। का पक सभी अक्षरशः अनुपालन करते हुए समीक्षोपरान्त अनुशंसा सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु कार्यालय को जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना की सहमति प्राप्त है। विश्वासमाजन A id Ire @ डा0 Ho मुस्तफा de So पदाधिकारी, ad (स्थापना), पटना। 5) प्र ol 08 oi