DOC-2025-001
बिहार में शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति के नियम और प्रक्रिया पत्रांक संख्या: 11/वि० 11-137/2024 (अंश) / 1444
राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक / सहायक शिक्षक / विशिष्ट शिक्षक / विद्यालय अध्यापक (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।
~ लि दे पत्रांक-0/वि प-37/ 2024 (अंश)... १4 बिहार सरकार प्रेपक, शिक्षा विभाग अमित कुमार पुष्पक, सरकार के उप [fg | रोवा में, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार | पटना, दिनांक 02/96/2०25 विषय:- राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत. प्रधानाध्यापक / प्रधान. शिक्षक सहायक. शिक्षक / विशिष्ट शिक्षक / विद्यालय अध्यापक (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में । महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत है। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली, 202। के तहत प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत विद्यालय अध्यापक, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत प्रधान अध्यापक की नियुक्ति की गई है। उक्त शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान्य किया गया है। किन्तु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे है कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकुति की प्रक्रिया में एकरूपता, wed एवं पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। जिससे उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अवकाश स्वीकृत कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
2. अतः सम्यक् विचारोपरांत अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया को gee, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया को निम्नवत् रूप से निर्धारित की जाती हैः- I] = ee
अवकाश स्वीकृति हेतु = क्रम लि दन संख्या | अवकाश का प्रकार | प्राधिकार एवं ऐसे आवेदन पर __........................... विचारण हेतु अधिकतम कालावधि
| | 2 | 3
4. आकस्मिक अवकाश — समान्यतः सहायक शिक्षक/ विशिष्ट शिक्षक / प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 46 दिन अनुमान्य | विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय होगा किन्तु नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति | प्रधान. एवं. प्रधानाध्यापक / . प्रधान
| वर्ष के अवशेष माह के लिए समानुपातिक | शिक्षक / प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले रूप से आकस्मिक अवकाश ITE | में संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा होगा। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश | पदाधिकारी |
सहित लगातार 2 दिनों से अधिक | 2 आवेदन समर्पित करने की तिथि को अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की जा | ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय सकेगी। | fen जायेगा।
2 | विशेष आकस्मिक अवकाश - |. सहायक शिक्षक/ विशिष्ट शिक्षक, महिलाओं के लिए. प्रत्येक माह में | विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय लगातार 02. दिन अनुमान्य। ऐसे | प्रधान. एवं... प्रधानाध्यापक / . प्रधान अवकाश _ सार्वजनिक _ एवं आकरिमक | शिक्षक / प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले
D:\Niranjan 5.0.- [Leave Letter |) «& (0८ (0... के -
| अवकाश सहित लगातार tz दिनों से | में TS प्रखंड के. प्रखंड अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं की | पदाधिकारी | | जा सकेगी। ए स्वीक 2. आवेदन समर्पित करने की तिथि को | ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जायेगा। | 3. | मातृत्व अवकाश, प्रसव अवकाश- |. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे | विहार सेवा संहिता के नियम-220 एवं | आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य | वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-9889 | दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति, दिनांक 0t.4220t5 के आलोक में “दो अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। | से कम जीवित संतान वाली महिला 2, अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश ' सरकारी सेवक को छुट्टी प्रारंम की | अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के तिथि से t80 दिनों की अवधि के लिए मासिक वेतन भुगतान के क्रम में | मातृत्व, प्रसव अवकाश देय होगा। अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान | | किया जाता रहेगा। | | शिशु देखमाल अवकाश - विहार सेवा. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे | संहिता के नियम-220(80 एवं वित्त. आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य | विभाग के परिपत्र संख्या-9889 दिनांक | दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकुति/ 00422005 के आलोक में अवयस्क | अस्वीकुति का निर्णय लिया sm | संतान वाली महिला कर्मचारियों को 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान, | अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के केवल दो संतान तक, उनकी परीक्षा, मासिक वेतन भुगतान के क्रम में बीमारी की दशा में पालन-पोषण या अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की | देखभाल के लिए दो वर्ष (यानि 730 जायेगी बल्कि उनका वेतन विना रोक दिन) की शिशु देखभाल ged दी जा | के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान सकती है। अगर कोई टुकड़े- टुकड़े में किया जाता रहेगा। शिशु देखभाल करने के लिए छुट्टी लेती | है तो एक कैलेण्डर वर्ष में तीन वार से | ज्यादा छुट्टी की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। ही नी जज ली i Tge अवकाश - वित्त विभाग का |. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे ! परिपत्र संख्या-9889 दिनांक 07.92. | आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य 205 के आलोक में Maternity की | दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति / संभावित तिथि के 45 दिन पहले से 06 | अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा महीने तक की अवधि के बीच लगातार | 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश १5 दिन। अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के . मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की mma जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक | के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान | किया जाता रहेगा। 6 | Sulfa अवकाश — विहार सेवा ।. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे संहिता के नियम-227 के आलोक में । आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य | छुट्टी लेखा में अधिकतम 300 (तीन सौ) | दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति / | दिनों तक ऐसा अवकाश संचित हो | अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। | सकेगा। | D\Niranjan 5.0.-7/0€3/९ Letter (2) (|) sc (८ ही po
| उपार्जित . अवकाश a) गणना 2. अवकाश स्वीकृत, कराकर अवकारा | स्वीकृत कराकर अवकाश विश्रामावकाशी विभाग को परिप्रेक्य में की | अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के जायेगी | गासिक वेतन भुगतान के क्रम में | | अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की | जायेगी बल्कि उनका वेतन विना रोक | के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान | | किया जाता रहेगा। | | 7. आधे वेतन पर ged) - बिहार Ga]. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे संहिता के नियम 232, 233 एवं 248 के | आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य आलोक में ऐसे अवकाश की रवीकृत दी | दिवस के अन्दर ही इसकी wig | | जाएगी। ये छुट्टी निजी काम के लिए | अस्वीकुति का निर्णय लिया जायेगा। और स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर भी मिल | 2, अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश | सकती है । आधे वेतन पर छुद्टी स्वास्थ्य अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के ! प्रमाण पत्र पर या निजी काम के लिए, मासिक वेतन भुगतान के क्रम में | | एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली | अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की | जा सकती है और यह तब भी लागू होगा | जायेगी बल्कि उनका वेतन विना रोक | जब ऐसी छुट्टी निवृत्ति के पूर्व ली जाय। | के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान | यह छुट्टी तबतक न दी जाएगी, जबतक | किया जाता रहेंगा। | कि छुट्टी मंजूर करने में सक्षम प्राधिकार | को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो | कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएगा। | लक |
8 रूपांतरित छुट्टी - बिहार सेवा संहिता | ।. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे |
के नियम 234 एवं 248 के तहत अनुमान्य | आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य | | होगा। पूरे सेवाकाल में अधिकतम t60 | दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति ,/
दिनों तक देय है। 80 दिन अर्थात् आधे | अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। | | वेतन की अर्जित 360 दिनों के अवकाश | 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश
के विरुद्ध t80 दिनों का पूर्ण वेतन पर | अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के | अवकाश का रूपांतरण होगा। यदि आधे | मासिक वेतन भुगतान के क्रम में | वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम | अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की | अर्जित होगा तो उतने कम दिनों का ऐसे | जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक | जाएगी का रूपांतरण की स्वीकृत दी | के प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान ! hid किया जाता रहेगा।
9 | असाधारण अवकाश - बिहार सेवा | जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे संहिता के नियम-80, 236 एवं 248 के | आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति | दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति / प्रदान की जायेगी। उक्त अवकाश की | अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। अवधि का कोई वेतनादि देय नहीं होगा। | |
0 | अदेय BA (Leave not due) - | . जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे विहार सेवा संहिता के नियम 235 के | आवेदन प्राप्ति की तिथि से 07 कार्य तहत अनुमान्य। यह छुट्टी स्वास्थ्य दिवस के अन्दर ही इसकी स्वीकृति / प्रगाण पत्र पर दी जा सकती है। यह | अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा। छुट्टी समूचे सेवाकाल में 80 दिन दी 2. अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश जा सकती है। सरकारी सेवक जो आधे | अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों के | वेतन पर ged बाद A उपार्जित करेंगे, मासिक वेतन भुगतान के क्रम में | उससे यह EL काट ली जायेगी। . | अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की
I _ | जायेगी बल्कि उनका वेतन बिना रोक | D:\Niranjan 5.0.- /Leave Letter (3) W_ QA a 9८
| [i मम रत के कु्त कि दी किया जाता रहेगा। |
3. उपर्युक्त सभी अवकाश संबंधित प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक/ सहायक शिक्षक /
विशिष्ट शिक्षक / विद्यालय अध्यापक को विद्यालय में योगदान की तिथि से नियमानुसार देय होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर ऐसे सभी मामलों में अवकाश में जाने के पूर्व अवकाश हेतु आवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। कोई भी आवेदन भौतिक रूप से नहीं दिया जायेगा। यदि किसी तरह के अतिरिक्त अभिलेख की आवश्यकता होगी, तो वह भी ई-शिक्षाकोष के माध्यम से लिया जायेगा। जबतक अवकाश रवीकृति की प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती है, तबतक ऑफलाइन मोड में ऐसे आवेदनों पर विचार किया जायेगा। दिनांक-23.06.2025 के पश्चात् ऑफलाइन मोड में अवकाश आवेदन पर विचार नहीं किया SRM |
4. अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा बिहार सेवा संहिता के संगत नियम के तहत ही ऐसे अवकाश हेंतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया जायेगा। अवकाश की स्वीकृति के क्रम में विद्यालय में पदस्थापित कुल शिक्षकों के अनुपात में यह देखा जायेगा कि ऐसे किसी अवकाश की स्वीकृति से विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियाँ गंभीर रूप से प्रभावित न Bil
5. सहायक शिक्षक / विशिष्ट शिक्षक / विद्यालय अध्यापक के अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक / प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तीन कार्य दिवस के अन्दर अग्रसारित किया जायेगा। यदि अग्रसारण का निर्णय नहीं लिया जाता है, तो ऐसे कारणों का उल्लेख किया जायेगा। अन्यथा तीन दिन के बाद अवेदन स्वतः अग्रसारित हो जायेगा।
6. बिहार सेवा संहिता के नियम-52 के अनुसार Ged! का अधिकारपूर्वक दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि लोक सेवा के लिए नितान्त आवश्यक हो, तो छुट्टी स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। यदि gE से 4 पर तालिका के कॉलम 3 में अंकित अवधि में छुट्टी स्वीकृत / अस्वीकृत का निर्णय निर्धारित समय में नहीं लिया जाता है तो समय पर स्वीकुत या अस्वीकृत नहीं करने वालें पदाधिकारी पर भी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
ऊपर वर्णित अवकाश हेतु प्रक्रियाओं एवं निदेशों का ged से अनुपालन सुनिश्चित की जाय।
विश्द्ासमाजन के bo लि {7 ( AE उप सचिव, शिक्षा fm) sim. 444 पटना, दिनांक-. 02/06/2०25 प्रतिलिपि :-- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / संबंधित Fd पदाधिकारी /सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थि प्रेषित | 2 आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश है कि इसे संबंधितों को ई-मे। le एवं विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। | लि i ® 0 (br 5 wr (१६ (2 उप सचिव, शिक्षा विभाग। or Pe D:\Niranjan 5.0.- /Leave Letter (4)