DOC-2025-010
वरियता निर्धारण Seniority के संबंध में
वरियता निर्धारण Seniority के संबंध में 4206
4 बिहार सरकार शिक्षा विभाग : मय. आदेश = पटना, दिनांक 222025 संचिका संख्या-07/ प्री० 03-08 / 2025. A206... / शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के आदेश सं0-2558 दिनांक 09.09.2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निम्नांकित रूप से निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है ग. जिन माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग है) पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक / मध्य विद्यालय में भी जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग है) पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा | 2. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग हैं) पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली 202t / संशोधित नियमावली 2023 में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण निम्नांकित मापदंड के अनुरूप किया जाएगा: 2 (क) माध्यमिक शिक्षक / fered अध्यापक को. यदि स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 08 वर्ष का वर्ग 09 से 40 में अध्यापन कार्य अनुभव होना चाहिए | : इसी प्रकार, उच्च माध्यमिक शिक्षक / विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 04 वर्ष का वर्ग 4। से १2 में अध्यापन कार्य अनुभव होना चाहिए। उक्त आहर्त्ता वाले माध्यमिक शिक्षक / उच्च माध्यमिक शिक्षक / विद्यालय अध्यापक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। एक ही विद्यालय में यदि. उक्त अहत्तधारी माध्यमिक शिक्षक / विद्यालय अध्यापक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक/ विद्यालय अध्यापक दोनों हो तो उच्च माध्यमिक ..... शिक्षक/विद्यालय अध्यापक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। ही Pagelof3 Nig ’ [=
° उक्त कंडिका (क) में वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने (ख) उ enn का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा की स्थिति में आपसी पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार अर्थात जिनका x ed समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जाएगा उन्हें ध्यापक का = oi I नाम पहले आयेगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधाना का प्रभार N जाएगा। संवर्ग हि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील ai LA पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। इसके अनुसार न्यूनतम आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में) वाले वर्ग 0। से 05 के स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा । वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात ज़िनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधान शिक्षक का प्रभार दिया जाएगा। जनम तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आयेगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधान शिक्षक का प्रभार दिया sie 4. मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक (जो मरणशील संवर्ग है) पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक- स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 208 अन्तर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड के | आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा — | (क) इसके अनुसार न्यूनतम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रशिक्षित | में) वाले वर्ग 06 से 08 के स्थानीय निकाय शिक्षक orate Tom i hi शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जनम तिथि .... समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आयेगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा । o/ |
छः ® 3 (ख) मध्य विद्यालय में पदस्थापित वर्ग 06 से 08 के शिक्षक को यदि उक्त कंडिका में वर्णित ae नहीं हो अथवा वर्ग 06 से 08 के शिक्षक पदस्थापित ही नहीं हो तो न्यूनतम आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में) वाले वर्ग 0। से 05 के स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय | अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक (प्रशिक्षित शिक्षक) एवं. विद्यालय अध्यापक को. प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आयेगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। wr (दिनेश कुमार) सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | ज्ञापांकं:-07 / Wo 03-08/ 2025 Y206 पटना, Rem. kn 2:82... प्रतिलिपि. मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित | us "4 सचिव, . शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | ज्ञापांक:-07/ Wo 03-08 / 2025 9०96. ve, Rem. 22250 प्रतिलिपि:-- सभी अपर, मुख्य सचिव, बिहार / सभी प्रधान सचिव, बिहार// सभी ~0 सचिव, बिहार / महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी 5 निदेशक, शिक्षा विभाग / माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव, सभी जिला हा पदाधिकारी, बिहार/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, My पटना / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/ सभी उप विकास आयुक्त / सभी जिला दि शिक्षा पदाधिकारी/ सभी. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप a5 कोषागार जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पा सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित | 75 2. आईएटी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर Ty अपलोड करने हेतु प्रेषित । pid pdt “iii सचिव, ः शिक्षा विभाग, बिहार, पटना । रतन